Gold Hallmarking : 1 अप्रैल से सोना और ज्वैलरी खरीदने के नियम में हो रहा बड़ा बदलाव, बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी अब मान्य नहीं होगी
Gold Hallmarking : अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी मान्य नहीं होगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने सोने के आभूषण खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) के कोई भी आभूषण सोने के आभूषणों से बच नहीं पाएगा।
1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा नियम Gold Hallmarking
उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग का भ्रम लेकर लिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग को ही मान्य किया जाएगा। इसके बिना अब सोने की ज्वेलरी की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब चार डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अटैचमेंट है कि देश में फेक ज्वेलरी की ब्रिक को रोकने के लिए सरकार ने सालों पहले ही कोशिश करने शुरू कर दिए थे।
क्या होता है HUID?
गहनों की शुद्धता की पहचान करने के लिए हॉलमार्क वाली विशिष्ट पहचान (HUID) संख्या का उपयोग किया जाता है। यह 6 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसके ज़रिए ग्राहकों को सोने के गहनों के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। इस कोड के जरिए धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आई है। यह नंबर हर ज्वेलरी पर लगाया जाता है। ऐसे में एक अप्रैल से दुकानदार अब बिना हॉलमार्क वाले आभूषण नहीं बेच सकेंगे, वहीं ग्राहक बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषण भी बेच सकेंगे. बता दें कि देशभर में कुल 1338 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। बता दें कि यह सेंटर देश के 85 फीसदी हिस्से में मौजूद है और बाकी हिस्सों में और भी सेंटर बनाए जा रहे हैं।