क्या आप भी ट्रेन में पीते हैं सिगरेट? रेलवे का नियम जानकर आपको लग जाएगा झटका!

सिगरेट पीना वैसे तो सभी के लिए काफी हानिकारक है, लेकिन अगर आप ट्रेन में सिगरेट पीते हैं तो क्या होगा...?

हाल ही में वंदे भारत ट्रेन में देखा गया कि एक यात्री ने सिगरेट जलाई और उसके बाद में स्मोकिंग सेंसर ऑन हो गए

जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. तो आप भी रेलवे के इस नियम को जान लें.

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन में धूम्रपान (Smoking) करना एक अपराध है.

यात्री सफर के दौरान सिगरेट पीता है तो उस पर रेलवे की तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

रेलवे की तरफ से 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में इस तरह की हरकतें करने से आग भी लग सकती है और साथ में सफर कर रहे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

500 से भी ज्यादा कोचों में इस तरह के सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि अगर कोई भी ट्रेन में आग जलाता है तो उसके बारे में पता लग जाता है.

अगर कोई भी यात्री रेलवे के इन नियमों का उल्लघंन करता है तो उसको 3 साल तक की कैद या फिर 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.