टैक्स दाखिल करने वालों के लिए खुशखबरी
केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है
और यदि टैक्सपेयर्स इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें उसका विकल्प चुनना होगा.
वहीं नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा देने और इसे मध्यम वर्ग के आम व्यक्ति के लिए
अधिक सुखद बनाने के लिए सरकार ने नई आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है.
नए टैक्स रिजीम में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2.5 लाख रुपये थी.
साथ ही, 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट है, जो पहले धारा 87ए के तहत 5 लाख रुपये थी.
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) आवास ऋण का पुनर्भुगतान, ट्यूशन फीस का भुगतान जैसे
निर्दिष्ट निवेश/खर्चों के खिलाफ कटौती का दावा करने के लिए पर्याप्त जगह है.
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