जिन-जिन लोगों ने नहीं भरा ITR उनके लिए अहम अपडेट

वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो गई.

हालांकि इस तारीख के बाद भी अभी कई लोग ऐसे भी हैं, जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएं हैं.

ऐसे में अगर लोगों की सैलरी टैक्सेबल है और निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएं तो उन्हें झटका भी लग सकता है.

दरअसल, ऐसे लोगों पर लेट फीस के तहत जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है.

आखिरी मिनट की गलतियों से बचने के लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अत्यधिक उचित है.

हालांकि, अगर आप निर्धारित समय सीमा चूक गए हैं तो इसके भी कुछ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

जिन व्यक्ति की कमाई हो रही है और वो नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो उसे लेट फीस चुकानी होगी.

समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, उन्हें धारा 234एफ के तहत 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

वहीं ये लेट फीस देकर 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता है.