अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं क‍िया तो जल्‍द 31 जुलाई से पहले कर दीज‍िए

समय से आईटीआर फाइल करना आपके ल‍िए कई प्रकार से अच्‍छा रहता है

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तय तिथि तक यद‍ि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो ब‍िलेट‍िड र‍िटर्न फाइल करना होगा

इसके ल‍िए आपको व‍िभाग की तरफ से 31 दिसंबर, 2023 तक का समय द‍िया जा रहा है

5 लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर फाइलिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है

5 लाख तक की आय पर जुर्माना 1000 रुपये है

इसके अलावा, समय पर आईटीआर दाख‍िल नहीं करने पर कुछ कर कटौती और छूट का नुकसान हो सकता है

यद‍ि आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा

इनकम टैक्‍सेबल है तो 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपके ऊपर

आईटीआर फाइल होने तक हर महीने 1% के ह‍िसाब से अतिरिक्त ब्याज लगेगा

इसके तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक 1% का ब्याज लगाया जाता है

31 दिसंबर के बाद निर्धारिती के पास टैक्‍स देय होने पर केवल मामले में अपडेट किए गए रिटर्न को दर्ज करने का विकल्प होगा

लेकिन 31 मार्च तक 2024 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न के लिए भुगतान किया जाना है.