फाइनेंश‍ियल ईयर 2023 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि में कुछ द‍िन ही बाकी रह गए हैं

आयकर विभाग की तरफ से टैक्‍स पेयर्स से आग्रह क‍िया जा रहा है क‍ि वे जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करें

व‍िभाग ने यह भी कहा क‍ि र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करें

सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अब तक चार करोड़ से ज्‍यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं

इनमें से करीब 7 प्रतिशत नए या पहली बार दाखिल करने वाले हैं.

अगर आप एडवांस आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको उन सभी कटौतियों का मूल्यांकन करने के लिए समय मिल जाता है

जिनका आप दावा कर सकते हैं. 1961 के आयकर अधिनियम के तहत अलग-अलग टैक्‍स सेव‍िंग  बेन‍िफ‍िट आपकी टैक्‍स लाइबेल‍िटी को कम करते हैं

आयकर अधिनियम के सेक्‍शन 80सी के तहत मानक कटौती जैसे टैक्‍स सेव‍िंग के बारे में तो लगभग सभी को पता होता है.

आयकर अधिनियम के अलग-अलग सेक्‍शन के तहत कई और कटौतियां उपलब्ध हैं

जिनका दावा करके आप अपनी टैक्‍सेबल इनकम को कम कर सकते हैं.

इसका फायदा आपको टैक्‍स की देनदारी के रूप में म‍िलता है

जब आप आईटीआर 2023 फाइल करें तो न‍िम्‍नल‍िख‍ित टैक्‍स ड‍िडक्‍शन को क्‍लेम करना ब‍िल्‍कुल भी नहीं भूलें.

आाप नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये की ल‍िम‍िट से ज्‍यादा टैक्‍स बेन‍िफ‍िट का दावा कर सकते हैं