PPF Scheme में लगा रखा है पैसा तो हो जाएं सावधान
पीपीएफ स्कीम एक लॉन्ग टर्म की स्कीम है. इस स्कीम में 15 साल के बाद मैच्योरिटी बेनेफिट मिलता है.
ऐसे में लोगों को हर साल इसमें पैसा इंवेस्ट करना पड़ता है.
पीपीएफ अकाउंट में किए गए इंवेस्टमेंट पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है.
हालांकि, अगर कोई शख्स इस स्कीम में किसी वित्त वर्ष में पैसा इंवेस्ट नहीं करता है
तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और पीपीएफ अकाउंट डोरमेंट हो सकता है.
दरअसल, पीपीएफ स्कीम में इंवेस्टमेंट करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
पीपीएफ स्कीम में एक वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है.
हालांकि लोगों को मिनिमम 500 रुपये का इंवेस्टमेंट एक वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में करना जरूरी है.
वहीं आईटीआर भरते वक्त पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स एक्ट की धारा
80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट भी इस स्कीम के जरिए उठाया जा सकता है.
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