हरियाणा सरकार दे रही है 80000 रुपये, घर की मरमत के लिए चलाई है आवास योजना, ऐसे ऐसे करें आवेदन

आवास योजना :- हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डा. बी आर आंबेडकर आवास नवीनीकरण स्कीम (Awas Yojana) के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग को उनके घरों की मरम्मत करने के लिए अनुदान राशि दी। लेकिन डा. बी आर आंबेडकर आवास योजना अब सभी बीपीएल परिवारों को भी लाभ देगी। आवास योजना योजना के तहत हरियाणा सरकार घर की मरम्मत करने के लिए धन देती है।

डा. आंबेडकर आवास योजना में योग्यता

  1. पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति
  2. बीपीएल सूची में शामिल होने वाले आवेदक

इस योजना के अनुसार, घर 10 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए तो इस सकीम की अनुदान राशि मिल सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

  • उपयोगकर्ता का आधार कार्ड
  • परिवार की पहचान सूची
  • जाती प्रमाणपत्र
  • रिह्याशी का प्रमाणपत्र
  • जमीन फर्द अपने घर की जमीन की रिकॉर्डिंग
  • घर के साथ आवेदक का फोटो।
  • बैंक कॉपी
  • घर के सामने एक चित्र, पूरे घर का चित्र
  • इनकम प्रमाणपत्र
  • यदि विधवा महिला है तो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट
  • परिवार पहचान पत्र
  • एक एफिडेविट में पूरी जानकारी

Awas Yojana का उपयोग कैसे करें?

यह फॉर्म एक साधारण पोर्टल में भरना होगा। योग्य उम्मीदवार इसके लिए निकटतम CSC केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर अंबेडकर आवास योजना शुरू की है, जो गरीब लोगों को घर देता है लेकिन काम नहीं कर सकता है।

Awas Yojana योजना का मुख्य उद्देश्य है जो अपने घरों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं या उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, उनके घरों की मरम्मत हो सके. इससे लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। इसके तहत अनुसूचित जाति बी सी जाति के गरीब लोगों की मदद की जाती है। गरीब लोग घर बना लेते है लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पाते है। योजना के तहत घर बनाने के लिए 80 हजार रुपये मिलते हैं, जो घर की मरम्मत के लिए दिए जाते है।

किन लोगों को आवास योजना के लिए योग्यता मिलती है?

  • हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
  • इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के वीमुक्त जाति और बीसी जाति के आवेदकों को मिलेगा।
  • पति बीपीएल परिवार से होना चाहिए।
  • मकानों की मरम्मत करने वाले व्यक्ति का नाम होना चाहिए।
  • घर को बने हुए कम से कम 10 साल से ज्यादा समय होना चाहिए।
  • इस योजना का पहले कभी लाभ नहीं लिया हो।
  • आवेदक के पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास शहर में 35 गज और गांव में 50 गज का प्लाट होना चाहिए।
  • ऑनलाइन फार्म भरने के बाद जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग में सभी दस्तावेजों को भरना अनिवार्य है।

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