Married Couple Yojana जरूरत की बात:सरकार शादीशुदा लोगों को दे रही है 05 लाख रुपये

Married Couple Yojana : राजस्थान में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जोड़े को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के बाद इसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

भले ही हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह का विरोध हो, लेकिन सामाजिक समरसता बनाए रखने और छुआछूत को रोकने के लिए गहलोत सरकार की ओर से डॉ. सविता बेन अंबेडकर ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया है. इसके बाद योजना को पंख लग रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बड़ी संख्या में जोड़े विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं। कोरोना संकट भी कपल्स को शादी करने से नहीं रोक सका।

Married couple scheme

 

कोराना काल में भी सरकार की गाइडलाइन के तहत 90 जोड़ों ने अंतर्जातीय विवाह किया। योजना के तहत, सरकार ने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। पिछले साल 33 करोड़ 55 लाख और रु. चालू वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख।

क्या है योजना Married Couple Yojana 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 3 लाख 75 हजार रुपये राज्य सरकार और 1 लाख 25 हजार रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। वर्ष 2013 से पहले प्रोत्साहन राशि मात्र 50 हजार रुपये थी। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया. अंतरजातीय विवाह के मामले में राजस्थान के शीर्ष 5 जिलों में अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, जयपुर और अलवर शामिल हैं।

योजना की पात्रता यह है Married Couple Yojana 

समाज कल्याण विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि अनुसूचित जाति के लड़के या लड़कियां जिन्होंने जाति के हिंदू पुरुष या महिला से शादी की है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। किसी भी दम्पत्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी आपराधिक मामले का दोषी नहीं होना चाहिए और अविवाहित भी होना चाहिए।

अंतरजातीय विवाह योजना पर एक नजर

  • सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत पिछले साल 431 जोड़ों की शादी हुई थी।
  • चालू वर्ष में 90 जोड़ों में अंतरजातीय विवाह हुए।
  • 2006-07 में जयपुर शहर में केवल एक अंतर्जातीय विवाह हुआ।
  • 2011-12 में यह आंकड़ा 122 तक पहुंच गया था।
  • प्रोत्साहन राशि बढ़ने के बाद 2013-14 में यह आंकड़ा सीधे 267 हो गया।

युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो

बुनकर के अनुसार कई बार जरूरी दस्तावेज नहीं होने के कारण हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती है. अंतरजातीय विवाह करने वाले युवकों को राज्य सरकार 5 लाख रुपये देती है। 1 माह के भीतर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या अंतरजातीय जोड़े के विवाह के प्रमाण के रूप में अधिकारी द्वारा जारी किया गया, साथ ही जोड़े की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इन दस्‍तावेजों की पड़ेगी जरूरत Married Couple Yojana 

  • हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के पंजीकरण के बाद जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • आवेदन के साथ दलित समाज दंपत्ति का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  • ऐसा दस्तावेज भी संलग्न करना होगा, जिससे यह पता चल सके कि यह कपल की पहली शादी है।
  • आवेदन के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने का शपथ पत्र आवश्यक है।
  • आय प्रमाण पत्र और संयुक्त बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक है।

दूसरी शादी तो मिलेगा फायदा?

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहली बार शादी कर रहे हैं। अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

दो योजना का फायदा उठा सकते हैं या नहीं? 

आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में अगर आपने किसी योजना का लाभ लिया है तो वह राशि काट ली जाएगी।

2.50 लाख रुपए की ज्वाइंट एफडी

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दम्पत्ति के सुखी वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रु. पति-पत्नी को 5 लाख दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में 2.50 लाख 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए हैं। वहीं, वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक एवं घरेलू सामान आदि की खरीदारी के लिए उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से 2.50 लाख रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है.

कई राज्‍य सरकारें भी चला रही हैं स्‍कीम

आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी इस योजना को चला रही हैं। हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को 50 हजार रुपये और डॉ भीमराव अम्बेडकर कोष के तहत 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। वहीं इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
जिसमें से 3 लाख 75 हजार रुपये राज्य सरकार और 1 लाख 25 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

ये हैं शर्तें Married Couple Yojana 

  • विवाहित जोड़े में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए और दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए।
  • योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब जोड़े ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया हो।
  • इस योजना का लाभ पहली बार शादी करने के बाद ही उठाया जा सकता है। दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
  • शादी के एक साल के भीतर भरा हुआ आवेदन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा।
  • यदि नवविवाहित जोड़े को अंतरजातीय विवाह के बाद पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है तो वह राशि 2.5 लाख रुपये की राशि से काट ली जाएगी।

कैसे करें आवेदन? Married Couple Yojana 

अगर आप भी केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं तो इसका लाभ लेने के लिए आपको आवेदन पत्र भरकर अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश से डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा। , आप इस आवेदन को जिला प्रशासन या राज्य सरकार को भी भेज सकते हैं। इसके बाद इसे जिला प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजा जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप https://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जा सकते हैं। इस योजना से जुड़ी जानकारी आपको वेबसाइट के स्कीम सेक्शन में मिल जाएगी। आवेदन पत्र भी यहीं से मिलेगा।

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