अब हरियाणा सरकार उठाएगी बेटी की शादी का खर्च, जाने किन लोगों को स्कीम का लाभ मिलेगा

चंडीगढ़ :- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा की मनोहर सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।

महिला खिलाड़ी, विधवा या निराश्रित महिलाओं की बेटियों, गरीब परिवारों की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा।

  • पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://saralharayana.gov.in/।
  • यहां आपको होम पेज पर लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा; रजिस्टर हियर पर क्लिक करना चाहिए।
  • फिर आपके वेब ब्राउज़र में एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको एक फार्म भरने को कहा जाएगा।

इस तरह आवेदन करें

  • पहले अपना पूरा नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य चुनें।
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार, आप हरियाणा वेब पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे।

योजना का क्या फायदा होगा?

  • विधवाएं, तलाकशुदा, अनाथ, निराश्रित बच्चे (गरीबी रेखा से नीचे या जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से कम है) 51000 रुपये
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी, डीटी या टपरीवास समुदाय 7:10,000 रुपये
  • खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति या आर्थिक स्थिति) ₹31,000
  • एससी और बीपीएल के सभी वर्ग ₹31,000
  • एससी/बीसी परिवार सहित 1,80,00 रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले सभी परिवार ₹31,000
  • सामूहिक विवाह—51,000 रुपये
  • विकलांग व्यक्ति: अगर नवविवाहित जोड़े में से एक या दोनों विकलांग हैं $51,000
  • विकलांग व्यक्ति: अगर नवविवाहितों में से एक विकलांग है ₹31,000

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