PAN-Aadhaar Link : 31 मार्च से पहले लिंक करा लें PAN और Aadhar, इन लोगों को पैन से आधार लिंक करना जरूरी नहीं

PAN-Aadhaar Link : केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 रखी है। जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है और वे आखिरी तारीख तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। वे पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। वहीं, आयकर विभाग ने करदाताओं को यह भी जानकारी दी कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31.03.2019 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। 2023. . वहीं कुछ लोगों को आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की छूट दी गई है। आइए जानते हैं कौन हैं वो लोग जिन्हें पैन को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

PAN-Aadhaar Link
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इन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य नहीं 

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कुछ श्रेणियों के लोगों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है। इन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है।

असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक अनिवासी
पिछले वर्ष तक 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
भारत का नागरिक नहीं है

किन तरीकों से कर सकते हैं पैन आधार लिंक 

  • अगर आप पैन आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो कुछ तरीके हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
  • वहीं, पैन और आधार को आप एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN <स्पेस> <12 आधार नंबर> <स्पेस> <10 पैन नंबर> फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर भेजना होगा।
  • आप ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।

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