PAN Card : नोटिस जारी इन लोगों का पैन कार्ड हो जायेगा बंद, पैन कार्ड है तो जल्दी करे ये काम

Aadhar card : भारत में PAN Card आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जबकि देश में एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड में व्यक्ति का पैन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और एक तस्वीर होती है। इस कार्ड की एक प्रति पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

Pan Aadhar Link

भारत में विभिन्न करदाताओं की पहचान करने वाले एक हैं। पैन कार्ड एक 10 अंक की विशिष्ट पहचान अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जिसमें अक्षर और संख्याएँ होती हैं। जो भी भारत में आयकर टैक्स फाइल करता है, उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। पहचान की पैन प्रणाली आमतौर पर एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली होती है, जो एक भारतीय कर भुगतान इकाई को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की टैक्स संबंधी जानकारी एक पैन नंबर में दर्ज की जाती है।

पैन कार्ड ( PAN Card )

भारत में PAN Card आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जबकि देश में एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड में व्यक्ति का पैन संख्या, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और एक तस्वीर। पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस कार्ड की एक प्रति

इनकम टैक्स ( Income Tax )

PAN Card जीवन भर के लिए वैध होता है। हालांकि अब एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। दरअसल, आयकर विभाग लंबे समय से लोगों से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कह रहा है। इसे लेकर आयकर विभाग लगातार लोगों को अपडेट कर रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई है।

आधार कार्ड ( Aadhaar Card )

आयकर विभाग का कहना है कि अगर कोई 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से बिना आधार कार्ड के लिंक्ड पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा और वे इससे इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकेंगे. ऐसे में आधार कार्ड से लिंक न होने की एक छोटी सी गलती पैन कार्ड को निष्क्रिय कर सकती है।

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