योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब केवल ₹5000 में अपनों को गिफ्ट कर सकते है प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी गिफ्ट योजना :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टांप ड्यूटी से व्यापक छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से इस तरह की छूट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले दिसंबर से छूट नहीं दी गई थी। यानी, अब संपत्ति उपहार देने के लिए आपको स्टांप शुल्क के रूप में केवल पांच हजार रुपये देना होगा। स्टांप शुल्क पहले शहर में संपत्ति की लागत का 5% और राज्य के अन्य भागों में 7% था।

इन रिश्तेदारों को गिफ्ट करने पर ही छूट का लाभ मिलेगा

3 अगस्त को प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है, “ऐसे गिफ्ट डीड, जिसके तहत दाता अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों, जैसे बेटे, बेटी, पिता, मां, पति, पत्नी, बहू, सगा भाई (सगा भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद, पुत्र/पुत्री का पुत्र, को अधिकतम स्टांप शुल्क 5,000 रुपये देना होगा।

इस छूट का लाभ इनको नहीं मिलेगा।

यह सूचना केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उपहार में दी गई आवासीय या कृषि संपत्तियों को शामिल करेगी और किसी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, संस्थान के दाता या प्राप्तकर्ता को शामिल नहीं करेगी। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट के रूप में मिलती है, तो अधिसूचना उन्हें नहीं कवर करेगी अगर वे संपत्ति को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तारीख से पांच साल बीत जाने तक किसी और को देते हैं।

अगले आदेश तक इस बार अधिसूचना लागू रहेगी।

ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि राज्यपाल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ए) के तहत अधिकार का उपयोग करते हुए अगले आदेश तक स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया है। सरकार ने जून 2022 में छह महीने की योजना शुरू की, स्टांप एवं रजिस्ट्री के सहायक महानिरीक्षक बीएस वर्मा ने बताया। यह योजना सिर्फ छह महीने की थी, इसलिए दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई. फिर भी, अधिसूचना अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक करोड़ रुपये की फ्लैट या संपत्ति को ट्रांसफर करने पर 5 लाख रुपये का स्टांप शुल्क पहले था, लेकिन अब यह सिर्फ 5,000 रुपये रह गया है।

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