Traffic Rules: होली के दिन भूलकर भी न करें ‘कार को BAR’ बनाने की गलती, नहीं तो भारी होगा नुकसान

Traffic Rules : अगले हफ्ते देश में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस पर्व पर लोग एक-दूसरे से मिलते हैं और रंग लगाते हैं और तरह-तरह के पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। वहीं कई लोग पार्टी में मौज-मस्ती के लिए भांग या शराब का इस्तेमाल करते हैं और अपनी कार को ‘बार’ बना लेते हैं. ऐसा करना आपके और आपकी जेब दोनों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है और आपको 5,000 रुपये तक का भारी भरकम चालान भी भरना पड़ सकता है।

Traffic Rules
Traffic Rules

ड्रिंक एंड ड्राइव नियम

मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के तहत जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे के प्रभाव में वाहन चलाता है, तो इसे अवैध माना जाता है। इससे वाहन के चालक व आसपास चलने वाले अन्य लोगों के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

पहली बार 10,000 का चालान

होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। पहले शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर चालान की राशि 2,000 रुपये थी, जिसे अब और प्रभावी बनाने के लिए बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, ताकि लोग ऐसी गलतियां करने से बचें.

दूसरी बार 15,000 रुपये का चालान

शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में ही 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा, अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसी गलती करता पकड़ा गया. तो उसे 15,000 रुपये का चालान, दो साल की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।

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